अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर अरविंद कुमार की अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 मई, 2013 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी कक्षा 12 में पढ़ने वाली 16 वर्षीय पुत्री अपने छोटे भाई के साथ स्कूल गई थी। तभी ग्राम चांदपुर थाना काशीपुर निवासी हरीश कुमार कालेज गेट से उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठाकर भगा ले गया।
अदालत ने पाया दोषी
मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष नकवी ने अदालत में दस्तावेजी साक्ष्य, विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट और गवाहों के बयान कराए।
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अदालत ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के वकीलों के तर्क और गवाहों के बयान सुनने के बाद अभियुक्त को उस पर लगाई सभी धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
एक अन्य बलात्कारी को सजा
नाबालिग किशोरी के साथ दुराचार के एक अन्य मामले में आरोपी को अपर जिला जज ने दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई है।
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अभियुक्त हरविंदर सिंह उर्फ काला निवासी अकौदा थाना मिलक जिला रामपुर यूपी 15 जून, 2013 को एक नाबालिग किशोरी को भगा ले गया था। जिसे डरा धमका कर उसके साथ दुराचार किया गया। शुक्रवार को अपर जिला जज शमशेर अली ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे सात वर्ष की सजा सुनाई है।