अकेला पाकर आरोपी ने कमरे का दरवाजा बंद करके लड़की के साथ रेप किया। इस दौरान जब लड़की की चीख घरवालों ने सुनी तो वे दरवाजा पीटने लगे। बचने के लिए आरोपी चारपाई से नीचे छिप गया। जब दरवाजा खुला तो क्या हुआ, जानिए...
दरअसल, मामला इसी वर्ष 17 फरवरी का है। मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने नाबालिग से दुराचार के मामले में बिहार निवासी अफजल को पॉक्सो एक्ट में सात साल की कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
जानिए, क्या हुआ था उस रात
rape demo pic
घटनाक्रम के मुताबिक, इसी साल 17 फरवरी की सायं 7:30 बजे आरोपी अफजल पुत्र मो. अमरुद्दीन निवासी ग्राम रहवा, पोस्ट तेराना थाना जलालनगर, तहसील झवाली, जिला पूर्णिया (बिहार) पीड़िता के घर गया। उस समय पीड़िता घर पर अकेली थी और अपने कमरे में टीवी देख रही थी।
अफजल कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर उसके साथ दुराचार किया। जब पीड़िता के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई तो उसकी मां ने पुत्री से दरवाजा खोलने को कहा, पर दरवाजा नहीं खोला गया। मां ने गांव के अन्य लोगों को बुलाकर दरवाजा खुलवाया। लोगों ने अफजल को कमरे में चारपाई के नीचे से दबोच लिया।
पीड़िता की मां ने राजस्व उप निरीक्षक पाखुड़ा के यहां प्राथमिकी दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर 18 फरवरी को घटनास्थल से आरोपी अफजल को राजस्व पुलिस ने गिरफ्तार किया।