कर्मचारियों के पीएफ के साथ गबन करना इस नामी के कंपनी के ठेकेदार को भारी पड़ गया।
सिडकुल की एक कंपनी के श्रमिकों का तीन वर्ष नौ माह का पीएफ गबन करने के मामले में ठेकेदार के जेल जाने के बाद अब कंपनी के एचआर प्रबंधक की भी संलिप्तता मिली है। पुलिस ने एचआर प्रबंधक को कंपनी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
शक्तिफार्म चौकी इंचार्ज आरसी तिवारी ने बताया बैकुंठपुर गांव का वन गुर्जर ताज मोहम्मद सिडकुल की अल्पला कंपनी में श्रमिक है। 13 जनवरी को ताज मोहम्मद ने तहरीर देकर कंपनी के ठेकेदार सुप्रिया कॉलोनी निवासी अविनाश कुमार और एचआर प्रबंधक विसैरा थाना कागारौला जिला आगरा (यूपी) निवासी पंकज कुमार पर अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक का सैकड़ों श्रमिकों का पीएफ गबन करने का आरोप लगाया था। अविनाश और पंकज के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 506, 408 व 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
जांच में सामने आया कि तीन साल में करीब 45 लाख रुपये का पीएफ गबन हुआ है। इस पर ठेकेदार अविनाश कुमार को जनवरी में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। चौकी इंचार्ज तिवारी ने बताया कि जांच करने पर कंपनी के एचआर प्रबंधक पंकज कुमार की मिलीभगत भी सामने आई। सोमवार को सिडकुल चौकी इंचार्ज विनोद जोशी और कांस्टेबल हरीश गिरी ने कंपनी से एचआर प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया। खटीमा कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया।