छह वर्षीय बच्ची से दुराचार के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला थाना पटेलनगर का है।
उसे पकड़ लिया
मेहूंवाला माफी निवासी एक व्यक्ति ने 17 जनवरी 2012 को दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी छह वर्षीय बेटी प्राथमिक विद्यालय मेहूंवाला से शाम चार बजे घर लौट रही थी। रास्ते में सलमान उर्फ मोमीन ने उसे पकड़ लिया और गन्ने के खेत में ले जाकर उससे दुराचार का प्रयास किया।
इसी दौरान रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे थे जिन्होंने खेत से बच्ची के रोने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर लोगों ने बच्ची को मोमीन के चंगुल से छुड़ाकर उसे दबोच लिया। फोन पर बच्ची के पिता को सूचना दी गई। अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार तोमर की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
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