नाबालिग से छेड़छाड़ पर तीन साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून।
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में एक अधेड़ व्यक्ति को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमा पांडेय की कोर्ट ने दोषी को 23500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मुकदमे में पीड़िता के बयानों को अहम माना है।
मामला 16 अगस्त 2015 का है। विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने बताया कि डोईवाला क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की घर में अकेली थी। इस दौरान वहां शहीद आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। नाबालिग के शोर मचाने पर वहां आसपास के लोग जमा हो गए, जिन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। पीड़िता की शिकायत पर डोईवाला कोतवाली में आरोपी शहीद के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा और 23500 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह की कैद और भुगतनी होगी।