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छेड़छाड़ के आरोपी दृष्टिबाधित शिक्षक के घर कुर्की वारंट चस्पा

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ब्यूरो/अमर उजाला।
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देहरादून। एनआईईपीवीडी (दृष्टिबाधितार्थ संस्थान) में छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोपी शिक्षक सुचित नारंग ने सरेंडर के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी स्टे की अर्जी को खारिज कर दिया था। इधर, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रभारी पोक्सो न्यायाधीश गुरबख्श सिंह की अदालत से कुर्की उद्घोषणा वारंट मांगे थे, लेकिन न्यायालय ने समयावधि कम होने का हवाला देते हुए साफ इनकार कर दिया।
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गौरतलब है कि 14 अगस्त को एनआईईपीवीडी के अंतर्गत एमएसवीएच (मॉडल स्कूल फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड) के छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन कर शिक्षक सुचित नारंग पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। लंबे समय से प्रबंधन की ओर से दबाए जा रहे इस मामले में छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन और उग्र होता चला गया। गुस्साए छात्र-छात्राओं ने गेट पर कब्जा जमा लिया और अव्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। मंत्री रेखा आर्य की ओर से मामले का संज्ञान लेने पर बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष कविता शर्मा ने राजपुर थाने में आरोपी शिक्षक सुचित नारंग के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया। 18 अगस्त को दर्ज हुए मुकदमे के बाद से पुलिस अब तक भी आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि वह स्टे के लिए हाईकोर्ट के चक्कर काट रहा था। मुकदमे की विवेचक विनीता चौहान ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी पर स्टे संबंधी अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद उसने बृहस्पतिवार को स्पेशल पोक्सो कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन लगाई है।
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