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ओबरॉय परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ गैर जमानती वारंट

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ओबरॉय परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ गैर जमानती वारंट
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। शहर के नामी कारोबारी ओबरॉय परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमएम पांडेेय की अदालत ने इन वारंट के साथ-साथ पुलिस को कुर्की संबंधी उद्घोषणा के भी आदेश दिए हैं। कई कार कंपनियों के शोरूम के मालिक श्रवण ओबरॉय के खिलाफ मार्च 2016 में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट में परिवार के तीन अन्य सदस्यों के नाम भी शामिल किए थे।
गौरतलब है कि 30 मार्च 2016 को न्यू रोड स्थित एक्सिस बैंक प्रबंधन की शिकायत पर शहर कोतवाली में ओबरॉय परिवार की पांच फर्मों समेत श्रवण ओबरॉय के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। इन फर्मों में मैसर्स एसएल ओबरॉय कार प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार रोड, मैसर्स एसएल ओबरॉय ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड मोहब्बेवाला, मैसर्स ओबरॉय ऑटोसेल्स कुआंवाला और मैसर्स देवभूमि ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार रोड शामिल हैं।
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विवेचना के बाद पुलिस ने इस मुकदमे में ओबरॉय परिवार के अमरीश ओबरॉय, उनकी पत्नी सीमा ओबरॉय, प्रणव ओबरॉय व श्रवण ओबरॉय का नाम शामिल किया था। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक्सिस बैंक से चार करोड़ 27 लाख 97 हजार 360 रुपये का ऑटो लोन लिया था, लेकिन उन्होंने शर्तों के मुताबिक लोन का भुगतान नहीं किया। इसके साथ ही बंधक रखी गई कारों का भी कुछ पता नहीं चला। एक्सिस बैंक के अधिवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने ओबरॉय दंपति समेत चारों अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इसके अलावा सीआरपीसी 82 (कुर्की उद्घोषणा) की कार्रवाई के आदेश भी पुलिस को दिए हैं। उधर अमरीश ओबरॉय का कहना है कि उन्हें कोर्ट के इन आदेशों की जानकारी है। वे इस मामले में हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। परिवार के अन्य आरोपी सदस्यों से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, मगर उनसे संपर्क नहीं हो सका। जब भी उनका पक्ष प्राप्त होगा, उसे प्रकाशित किया जाएगा।
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