धोखाधड़ी में दो महिलाओं समेत 10 पर मुकदमा दर्ज
ब्यूरो/अमर उजाला
ऋषिकेश।
रायवाला पुलिस ने 41 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में दो महिलाओं समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों ने हरिपुर कलां निवासी मोबाइल विक्रेता को मोबाइल फोन की गलत खेप लौटाने की एवज में फर्जी चेक दे दिए थे। धोखाधड़ी का पता चलने पर जब पीड़ित ने मोबाइल कंपनी से रकम वापस मांगी तो उसके संचालकों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस के मुताबिक हरिपुर कलां निवासी मैसर्स बांके बिहारी कम्यूनिकेशन के संचालक प्रवीन गोयल को ग्रेटर नोएडा की मैसर्स रिंगिंग बेल्स कंपनी ने 17 मार्च 2016 को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी थी। जिसमें 251 और 2099 रुपये में फोन देने का करार हुआ था। कंपनी ने प्रवीन से कई बार में करीब 41 लाख रुपये जमा करा लिए थे। आरोप है कि कंपनी ने उसे मोबाइल फोन की गलत खेप भेज दी। जिसे उसने कंपनी को वापस लौटा दिया। रकम वापस मांगने पर कंपनी के संचालकों ने 7-7 लाख रुपये के तीन चेक दिए थे। जो बैंक में लगाने पर फर्जी पाए गए। अब रकम वापस मांगी तो कंपनी संचालकों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
बृहस्पतिवार को पीड़ित प्रवीन गोयल रायवाला थाने पहुंचे और पुलिस को नामजद तहरीर देकर अशोक चड्ढा, उसकी पत्नी कविता चड्ढा, विकास शर्मा, प्रमोद खुल्लर, सरिता यादव, सुमित शाही, अनमोल गोयल, दीपक गुप्ता, अरुण वर्मा और अशुकांत मिश्रा सभी निवासी ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी निरीक्षक महेश जोशी ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।