बिना अनुमति खनन करने वालों पर 88 लाख रुपये जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। धोरणखास में बिना अनुमति करने वालों को 88 लाख रुपये अर्थदंड प्रशासन को अदा करना होगा। इनमें नियमानुसार प्रशासन ने कुल दो लाख रुपये जुर्माना और कुल खनन की गई मिट्टी की रॉयल्टी का पांच गुना हर्जाना शामिल है।
इस मामले में प्रशासन ने पहले महज सात लाख रुपये अर्थदंड लगाया था। इसके बाद से प्रशासन की इस कार्रवाई पर भी सवाल उठे थे। इस पर एडीएम अरविंद पांडेय ने खनन की गई मिट्टी और क्षेत्रफल का पुन: आगणन कराया था। इस आगणन में एक जगह 12648 घन मीटर मिट्टी का खनन किया गया। जबकि, दूसरे प्लाट पर 3162 घन मीटर मिट्टी उठाकर कहीं और ले जाई गई। इस हिसाब से कुल 15810 घन मीटर मिट्टी का परिवहन किया गया। इसमें उत्तराखंड खनिज नियमावली के आधार पर खनन करने वालों पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा 110 रुपये प्रति घन मीटर की रॉयल्टी का पांच गुना हर्जाना वसूले जाने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना और हर्जाने की कुल धनराशि 8895500 रुपये है।