किशोर के हत्यारे को पांच साल की सजा
हरिपुर कलां में हुई थी पौड़ी निवासी सुमित की हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
ऋषिकेेश।
रायवाला क्षेत्र के गांव हरिपुर कलां में पौड़ी निवासी किशोर की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश की कोर्ट में बृहस्पतिवार को पौड़ी निवासी 17 वर्षीय होटल कर्मचारी सुमित उर्फ छोटू की हत्या के मामले में फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने विजय यादव पुत्र विष्णु निवासी ग्राम बलामपुर, जिला दामोह (मध्य प्रदेश) पर दोष सिद्ध होने के बाद उसे पांच साल के कारावास का फैसला सुनाया।
14 फरवरी 2016 की रात रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर कलां स्थित होटल में काम करने वाले विजय यादव का होटल में ही साथ काम करने वाले पौड़ी निवासी सुमित उर्फ छोटू से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसी दौरान विजय ने सुमित की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने विजय के खिलाफ महिपाल सिंह, निवासी राणा वाली गली हरिपुर कलां की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त धारदार चाकू भी मोतीचूर में रेलवे पुलिया के पास से बरामद कर लिया था। जिसके बाद से ही मामले की सुनवाई चल रही थी।