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मिलावटी पान मसाला विपणन में उत्पादक और व्यापारी को किया चार लाख 15 हजार के अर्थदंड से दंडित

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गोपेश्वर। मिलावटी पान मसाला बेचने पर अदालत ने उत्पादक समेत व्यापारी पर 4 लाख 15 हजार का अर्थदंड लगाया है। मामला वर्ष 2014 के सितंबर माह का है। तत्कालीन जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव ने लोअर चमोली बाजार स्थित एक दुकान से पान मसाला खरीदा था। स्वाद कुछ भिन्न होने पर उन्होंने इसका सैंपल परीक्षण के लिए भेज दिया। परीक्षण में खाद्य विश्लेषक की ओर से पान मसाला को अनसैफ मिस ब्रांड घोषित किया गया। साथ ही रेफरल लैब पुणे में नमूनों में मैग्नीशियम कार्बोनेट और सिंथेटिक कलर कार्मोसाइन होने की पुष्टि हुई। मामले में तीन साल बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट ईला गिरी की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मसला उत्पादक पर चार लाख और स्थानीय व्यापारी मुकेश मेहरवाल निवासी लोअर चमोली पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। ब्यूरो
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