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प्रांतीय पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी

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प्रांतीय पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। प्रांतीय पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन को शनिवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नियमावली में संशोधन की लंबे समय से मांग की जा रही थी, मगर इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका था। इससे अब लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और वरिष्ठ उपाधीक्षक सीधे अपर पुलिस अधीक्षक बन सकेंगे।
प्रांतीय पुलिस सेवा नियमावली का प्रस्ताव इस बार नए सिरे से कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया था। शनिवार को इस पर कैबिनेट में चर्चा हुई और प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। इस नियमावली में संशोधन के बाद पदोन्नति के साथ-साथ पुलिस अफसरों को वरिष्ठ वेतनमान का लाभ उनकी नियुक्ति के आधार पर मिलता रहेगा। जबकि राज्य में पुलिस उपाधीक्षकों की कमी पूरी भी हो सकेगी। निरीक्षकों की पदोन्नति के बाद जनपदों में क्षेत्राधिकारियों की कमी भी पूरी हो सकेगी।
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इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने पुलिस विभाग के आरमोरर (पुलिस लाइन में असलाह का प्रशिक्षण देने वाले) शाखा नियमावली पर भी मुहर लगा दी है। इससे 50 से ज्यादा आरमोरर सिपाही, मुख्य आरक्षी और दारोगाओं को फायदा मिलेगा। नियमावली बनने से इनकी पदोन्नति, रिक्ति और नई नियुक्तियां भी हो सकेंगी। अभी तक पुलिस लाइन में तैनात आरमोरर को पीएसी और आईआरबी से बेसिक कोर्स कराने के बाद नियुक्ति दी जाती थी। अब नियमावली बनने के बाद सीधे भर्ती की जा सकेगी।
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