ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
आईजी की गाड़ी इस्तेमाल कर लूट करने के मामले में आरोपी सिपाही मनोज सिंह अधिकारी ने जिला न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की है। अदालत ने सुनवाई के लिए 14 मई की तिथि नियत की है। इससे पहले कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल चुकी है।
बता दें, लूटकांड में गत 15 अप्रैल की रात आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। मामले की जांच जांच एसटीएफ कर रही है। बचाव पक्ष ने सबसे पहले अनुपम शर्मा की जमानत अर्जी दाखिल की थी। अनुपम को बीते मंगलवार को जमानत मिली गई थी। हालांकि लूट में शामिल दरोगा और दोनों सिपाही न्यायिक अभिरक्षा में हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज पांडे ने बताया कि शुक्रवार को सिपाही मनोज सिंह अधिकारी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायालय में दाखिल की गई है। 14 मई को सुनवाई होगी।