वाहन में नहीं डस्टबिन तो जुर्माने का बनेगा नियम
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून।
अगर वाहनों में डस्टबिन नहीं लगाया है, तो आने वाले समय में परिवहन विभाग ऐसे वाहन स्वामियों से भारी जुर्माना भी वसूल सकता है। परिवहन विभाग ने वाहनों में डस्टबिन लगाने की प्रक्रिया को परमिट शर्तों के अंतर्गत लाने का फैसला किया है, जिसकी विधिवत प्रक्रिया आगामी राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की बैठक में पूरी होने की संभावना है।
वाहनों में डस्टबिन को लेकर मुख्यमंत्री भी अपील कर चुके हैं, इसके बाद परिवहन विभाग ने वाहनों में डस्टबिन लगाने का आदेश जारी किया, लेकिन अगर कोई वाहन स्वामी इसका पालन नहीं करता है तो विभाग के पास अधिकतम 100 रुपये तक जुर्माना वसूलने का अधिकार है। एसटीए से नियम पास होने के बाद परिवहन अधिकारी वाहन स्वामियों से 500 से अधिक का जुर्माना वसूल कर सकेंगे। इसके अलावा एसटीए एजेंडे में पर्वतीय जनपदों में संचालित होने वाली बसों के व्हील बेस को बढ़ाने का विषय भी है। अभी पहाड़ में 166 इंच व्हील बेस के वाहनों को चलने की अनुमति है, जबकि आधुनिक बसें आने के बाद से लंबे समय से वाहन स्वामी वाहन व्हील बेस के नियम में संशोधन की मांग कर रहे हैं, जिस पर एसटीए फैसला ले सकता है।
इसके अलावा जीएमओयू, सिटी बस एसोसिएशन समेत अन्य निजी आपरेटर काफी समय से वाहनों का किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, इस पर भी फैसला होने की उम्मीद है। अंतर्राज्यीय रूटों पर भी कई निजी आपरेटरों ने परमिट मांगा है, इसे भी परिवहन विभाग ने एजेंडे में शामिल किया है। इसके अलावा परिवहन निगम ने विभिन्न रूटों पर परमिटों की मांग की है, अगर रोडवेज को परमिट मिलता है तो बस सेवा में और सुधार आने की उम्मीद है।
एसटीए एजेंडे में अन्य विषय, जिन पर विचार होना है
- रोडवेज ने अंतर्राज्यीय रूटों पर 700 परमिट की मांग।
- रामनगर-बद्रीनाथ रूट पर नए परमिटों की मांग।
- निजी आपरेटरों की पौंटा साहिब-देहरादून रूट पर परमिट की मांग।
- बाइक- स्कूटी संचालकों को बेड़ा संचालित करने के लिए लाइसेंस देना