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Lockdown Uttarakhand: फिटनेस, परमिट व ड्राइविंग लाइसेंस अब 30 जून तक होंगे मान्य

Tue, 31 Mar 2020 10:51 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • लॉक डाउन के चलते नवीनीकरण नहीं हो पाने के चलते केंद्र सरकार ने दी छूट
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन में जिन वाहनों की फिटनेस, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता फरवरी माह में खत्म हो रही थी, वे अब 30 तक मान्य होंगे। इस अवधि के दौरान इन दस्तावेजों के अभाव में चालान नहीं हो सकेंगे।

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इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकार को एडवाइजरी भेजी है। सचिव परिवहन शैलेश बगौली ने एडवाइजरी प्राप्त होने की पुष्टि की है। लॉकडाउन के दौरान जो वाहन नहीं चल पा रहे हैं उनके टैक्स के संबंध में निर्णय राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा गया है। मंत्रालय के निदेशक डॉ. पीयूष जैन ने यह एडवाइजरी सभी राज्यों को जारी की।

इसमें कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के तहत प्रत्येक वाहन के फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूवल का प्रावधान है।

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लेकिन कोविड 19 कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉक डाउन है। ऐसे में वाहनों के दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सभी राज्यों से कहा कि जिन वाहनों का फरवरी 2020 से फिटनेस, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं हो पाया है, वे सभी 30 जून तक मान्य होंगे।

यानी ऐसे वाहनों का 30 जून तक दस्तावेज रिन्यू न होने के बाद भी चालान नहीं हो सकेगा। इस संबंध में सभी राज्यों से कार्रवाई करने को कहा गया है। सचिव परिवहन शैलेश बगौली ने कहा कि इस एडवाइजरी के आधार पर प्रदेश के वाहन स्वामियों को भी 30 जून तक राहत दी जाएगी।
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