लेकिन कोविड 19 कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉक डाउन है। ऐसे में वाहनों के दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सभी राज्यों से कहा कि जिन वाहनों का फरवरी 2020 से फिटनेस, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं हो पाया है, वे सभी 30 जून तक मान्य होंगे।
यानी ऐसे वाहनों का 30 जून तक दस्तावेज रिन्यू न होने के बाद भी चालान नहीं हो सकेगा। इस संबंध में सभी राज्यों से कार्रवाई करने को कहा गया है। सचिव परिवहन शैलेश बगौली ने कहा कि इस एडवाइजरी के आधार पर प्रदेश के वाहन स्वामियों को भी 30 जून तक राहत दी जाएगी।