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उत्तराखंड लॉकडाउन: राशन, पेट्रोल और रसोई गैस की आपूर्ति में लगे वाहनों के लिए जारी होंगे पास

Mon, 23 Mar 2020 08:52 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • शासन ने जारी किया पास का प्रारूप, डीएम और पुलिस कप्तानों को जारी करना होगा पास
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तराखंड सरकार ने राशन, पेट्रोल आदि के परिवहन में लगे वाहनों के लिए लॉकडाउन के दौरान पास जारी करने का आदेश जारी किया है। शासन की ओर से गोदाम संचालकों सहित अन्य अधिकारियों को पास का प्रारूप भी भेज दिया गया है।

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प्रदेश में लॉकडाउन के तहत 31 मार्च तक आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने वाले वाहनों को छोड़कर बाकी सभी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। सोमवार को इस वजह से कई स्थानों पर इन वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

शासन के संज्ञान में यह मामला आया तो ऐसे वाहन चालकों को पास जारी करने का फैसला किया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव सुशील कुमार की ओर से देर शाम इसका आदेश भी जारी कर दिया गया।

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इन्हें जारी होंगे पास

इस आदेश में वाहन चालकों, गोदाम संचालकों व अन्य अधिकारियों और कर्मियों के लिए पास का प्रारूप जारी किया गया। सचिव के मुताबिक यह पास सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किए जाएंगे। पास होने पर वाहनों का बेरोकटोक संचालन हो सकेगा। यह पास संबंधितडीएम, एसएसपी व एसपी के स्तर से जारी होंगे।

इनको जारी होंगे पास
- राज्य भंडारण निगम, केंद्रीय भंडारण निगम, भारतीय खाद्य निगम डिपो, चावल मिल जहां
केंद्रीय या स्टेट पूल में खरीद होती हो, हैंडलिंग एवं परिवहन काम के लिए।
- राज्य सरकार के अधीन गोदाम, राशन की दुकानों, गोदामों आदि के लिए।
- खरीफ सत्र के तहत धान की कुटाई, पैकिंग आदि की हैंडलिंग और परिवहन के लिए।
- पेट्रोल, डीजल के प्लांट से पेट्रोल पंप तक, रसोई गैस के डिपो से उपभोक्ताओं को आपूर्ति तक।
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