इस आदेश में वाहन चालकों, गोदाम संचालकों व अन्य अधिकारियों और कर्मियों के लिए पास का प्रारूप जारी किया गया। सचिव के मुताबिक यह पास सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किए जाएंगे। पास होने पर वाहनों का बेरोकटोक संचालन हो सकेगा। यह पास संबंधितडीएम, एसएसपी व एसपी के स्तर से जारी होंगे।
इनको जारी होंगे पास
- राज्य भंडारण निगम, केंद्रीय भंडारण निगम, भारतीय खाद्य निगम डिपो, चावल मिल जहां
केंद्रीय या स्टेट पूल में खरीद होती हो, हैंडलिंग एवं परिवहन काम के लिए।
- राज्य सरकार के अधीन गोदाम, राशन की दुकानों, गोदामों आदि के लिए।
- खरीफ सत्र के तहत धान की कुटाई, पैकिंग आदि की हैंडलिंग और परिवहन के लिए।
- पेट्रोल, डीजल के प्लांट से पेट्रोल पंप तक, रसोई गैस के डिपो से उपभोक्ताओं को आपूर्ति तक।