शादी समारोह में शामिल होने से पहले आपको पुलिस से कूपन लेना होगा। ऐसी व्यवस्था मंगलवार से शुरू हो जाएगी। इस संबंध में एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने थाना स्तर पर कूपन बुकलेट छपवाने के निर्देश दिए हैं। किसी गाड़ी में यदि एक से अधिक लोग होंगे तो उनके पास भी अलग-अलग कूपन होगा।
सोमवार शाम सात बजे से कोविड कर्फ्यू शुरू हो गया है। इससे पहले एसएपी ने सभी एएसपी और सीओ के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि यदि कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही जो भी एसओपी शासन और जिला स्तर पर बनाई गई हैं, उनका पालन करना पुलिस की ही जिम्मेदारी है।
शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। इसके लिए आयोजक डीएम कार्यालय से अनुमति लेगा। उस अनुमति पत्र पर ही शामिल होने वाले मेहमानों का नाम लिखा होगा। लेकिन, केवल इस अनुमति पत्र के माध्यम से ही आवाजाही नहीं होगी। इसके लिए पुलिस अब कूपन जारी करेगी। शादी में शामिल होने वाले व्यक्ति को पुलिस लाइन से वह कूपन हासिल करना होगा। इस संबंध में सभी थानों को अपने-अपने स्तर से 50-50 कूपनों वाली बुकलेट छपवाने के निर्देश दिए गए हैं।
दुकानदारों के पास भी होना चाहिए टोकन
दैनिक उपयोग की वस्तुओं वाली दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। इसकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी पर है कि वह संबंधित दुकानदार के पास टोकन या पंजीकरण की जांच करे। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें, औद्योगिक इकाईयों , सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। ड्यूटी में तैनात कर्मी इस बात को सुनिश्चित करें की उक्त स्थानो पर कार्यरत कर्मचारियों को चैकिंग के दौरान अनावश्क रुप से परेशान न किया जाये ।