- अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।
- फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारे की दुकान शाम चार बजे तक ही खुल सकती है।
- पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
- आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन की छूट रहेगी।
- बस और ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों को आवागमन की छूट।
- रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों, मिठाई दुकानों के लिए होम डिलवरी की छूट।
- कोविड वैक्सीनेशन केंद्र खुले रहेंगे।
- औद्योगिक इकाइओं के वाहनों और कर्मिकों को आवागमन की छूट।