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कोरोना: उत्तराखंड सचिवालय में एंट्री बैन, सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश

Wed, 18 Mar 2020 10:36 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक दूसरे से दूरी बनाए रखने और भीड़ वाले क्षेत्रों में जाने से लोगों को रोकने (सोशल डिस्टेंसिंग) के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
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इस क्रम में सचिवालय सहित अन्य विभागों में 25 मार्च तक अधिकारियों/ कर्मचारियों से घर पर रह कर ही काम करने को कहा गया है। उच्च अधिकारियों से कहा गया है कि बहुत जरूरी काम होने पर ही किसी कर्मी को सचिवालय यह विभागों में बुलाया जाए।  

मुख्य सचिव उत्पल कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इस संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी है। इसी के तहत सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों आदि को आदेश दिया गया है कि वे बहुत जरूरी काम होने पर ही कर्मचारियों को बुलाएं। कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए।
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सभी कार्मिक दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे और बुलाए जाने पर कार्यालय आएंगे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी  का कहना है कि सभी कर्मचारी अपने घरों में रह कर काम करेंगे और फोन पर उपलब्ध रहेंगे। यदि जरूरी हुआ तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी ही सचिवालय आकर काम करेंगे।  
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प्राइवेट आफिसों, व्यवसायिक संस्थानों में भी वर्क फ्रॉम होम का आदेश

प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज पांडेय ने आदेश जारी कर कहा है कि प्राइवेट आफिसों, व्यवसायिक और औद्योगिक संस्थानों में जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से ही काम करने की प्राथमिकता दी जाए। कर्मचारियों को शिफ्ट में काम कराया जाए और प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम कर्मचारियों को रखा जाए।

काम करने की जगह पूरी तरह से साफ और संक्रमण मुक्त हो और यहां बैठकों का आयोजन न किया जाए। संभव हो तो वीडियो कांफ्रेंसिंग कर ली जाए। आपस में हाथ न मिलाया जाए और खांसी, बुखार आदि वाले कर्मियों से दूरी बनाकर रखी जाए।

स्वास्थ्य सहित इन विभागों को छूट
स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, परिवहन, खाद्य आपूर्ति, पेयजल, विद्युत, सफाई आदि महकमों को अति आवश्यक सेवाओं के तहत मानते हुए इसमें छूट दी गई है। 

डीएम को अधिकार, किसी भी कर्मी को सौंप सकेंगे काम
 सरकार ने जिलाधिकारियों को भी अधिकार दिया है कि वे जरूरत पड़ने पर सरकारी काम के लिए किसी कर्मचारी को बुला सकें गे। डीएम अगर आदेश करते हैं तो संबंधित कर्मचारी को वह काम करना होगा। 
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