कोविड कर्फ्यू के दौरान जिले के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में छूट होगी। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। मेडिकल इमरजेंसी के दस्तावेज होना जरूरी होंगे।
न्यूनतम कर्मियों के साथ खुलेंगे कार्यालय
रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आपदा प्रबंधन, प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रेलवे, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय खाद्य निगम, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र एवं अन्य आवश्यक सेवाओं एवं कोविड प्रबंधन में लगे केंद्र सरकार के कार्यालय न्यूनतम कार्मिकों के साथ खुलेंगे। बाकी कार्मिक घरों से काम करेंगे।