नैनीताल हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग हरिद्वार की ओर से 21 से 26 जून तक कराई जाने वाली सिविल जज जूनियर डिविजन की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है।
26 जून के बाद होगा
अदालत ने आयोग को 24 घंटे के भीतर नया परीक्षा कार्यक्रम (जो 26 जून के बाद का होगा) समाचार पत्र के माध्यम से घोषित करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। काशीपुर निवासी चंद्र शेखर जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि लोक सेवा आयोग हरिद्वार की ओर से सिविल जज जूनियर डिविजन की मुख्य परीक्षा तिथि का कार्यक्रम 21 जून से 26 जून तक रखा गया है।
याचिका में कहा गया है कि 27 मई 2014 को उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी तथा राज्य में 18, 21 और 24 जून को त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों का मतदान होना है।
लोक सेवा आयोग हरिद्वार की ओर से 5 जून 2014 को सिविल जज जूनियर डिविजन की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया गया।
याचिका में कहा कि धारा 62 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 के अंतर्गत मतदान करना व्यक्ति का विधिक अधिकार है।
पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने लोक सेवा आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा कार्यक्रम को स्थगित करते हुए 24 घंटे के भीतर नया परीक्षा कार्यक्रम जो 26 जून के बाद का होगा, उसे अखबार के माध्यम से घोषित करने के निर्देश दिए हैं।