उत्तराखंड के रुद्रपुर में हो रही एक शादी के मंडप में दुल्हन के बारे में कुछ ऐसा पता चला कि बारात लौट गई, पढ़िए पूरी खबर..
जिला बाल कल्याण समिति ने एक किशोरी का विवाह रोक दिया। किशोरी के माता-पिता ने अज्ञानता का हवाला दिया और 18 वर्ष की उम्र होने के बाद ही बेटी का विवाह करने की बात कही। बाल विवाह में समर्थन देने पर वर पक्ष को नोटिस दिया जाएगा।
वार्ड नंबर सात निवासी व्यक्ति ने नाबालिग पुत्री का विवाह काशीपुर निवासी युवक से तय किया था। शादी के लिए नैनीताल रोड स्थित आहूजा धर्मशाला को बुक कराया गया था।
शनिवार शाम जानकारी मिलने पर जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष डॉ. रजनीश बत्रा ने पुलिस को सूचना दी। उन्होंने घर पहुंचकर परिजनों को शादी नहीं करने की हिदायत दी।