कोल्ड ड्रिंक पेप्सी में शुगर की मात्रा मानक से अधिक पाए जाने पर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम कोर्ट में निर्माता कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। कंपनी को पहले नोटिस भेजा गया था, लेकिन दो महीने में कोई जवाब नहीं आने पर अग्रिम कार्रवाई की गई।
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने जुलाई महीने में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे थे। जिनमें कोल्ड ड्रिंक पेप्सी की शील बंद बोतल को बतौर सैंपल लेते हुए जांच को रुद्रपुर लैब में भेजा गया। लैब में हुई जांच में पेप्सी की बोतल पर अंकित शुगर उसके अनुसार अधिक पायी गई। जिससे उत्पाद को मिस ब्रांडिंग के तहत पाया गया।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि सैंपल फेल पाए जाने पर निर्माता कंपनी वरुण बेवरेज लिमिटेड नोएडा को दिसंबर महीने में नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस के बावत दो महीने बाद तक भी कंपनी ने कोई जवाब नहीं भेजा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि कंपनी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। अग्रिम कार्यवाही कोर्ट के द्वारा की जाएगी।