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चारधाम यात्रा 2019: हेली टिकटों के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Sun, 09 Jun 2019 10:08 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रुद्रप्रयाग
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प्रतीकात्मक - फोटो : pexels.com
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केदारनाथ यात्रा में आए दिल्ली के एक यात्री के साथ हेली टिकट को लेकर की गई धोखाधड़ी और धमकी देने के मामले में पुलिस ने ट्रेवल एजेंट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। हेलीकॉप्टर की टिकट की ब्लैकमेलिंग व अन्य कारणों को लेकर इस वर्ष अभी तक पुलिस ने चार मुकदमे दर्ज किए हैं।

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थाना गुप्तकाशी के प्रभारी आरएस रौतेला ने बताया कि नई दिल्ली निवासी अधिवक्ता रोहित चतुर्वेदी ने अपने शिकायती पत्र में लिखा है कि उन्होंने अपने माता-पिता को बदरीनाथ-केदारनाथ की यात्रा के लिए ट्रेवल एजेंट तरुण कुमार के माध्यम से ऑनलाइन पैकेज एक लाख 10 हजार रुपये में बुक कराया था।

एजेंट ने अपनी कंपनी का नाम व पता एक्सप्लोर इंडिया, डेस्टिनेशन, सप्तऋषि मार्ग, निकट शांतिकुंज गेट-3, भूपतवाला, हरिद्वार बताया था। बताया कि उन्होंने कुल पांच लोगों के लिए बुक कराए पैकेज के एडवांस में 79000 रुपये भी दे दिए। पैकेज में शर्तों के हिसाब से होटल और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी शामिल थी। लेकिन एजेंट तरुण कुमार ने पैकेज की शर्तों के अनुरूप न ही रहने की व्यवस्था की और न ही उन्हें हेलीकॉप्टर की टिकट मुहैया कराई गई।
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चतुर्वेदी का कहना है कि जब स्टाफ से बात की गई तो उन्होंने गुप्तकाशी में एजेंट से मिलने और 80000 रुपये और देने पर ब्लैक में हेली टिकट दिलाने की बात कही, लेकिन गुप्तकाशी पहुंचने पर एजेंट नहीं मिला। जब पहले से दिए हुए नंबरों पर कॉल की गई तो धमकी दी गई कि सही सलामत घर नहीं जा पाओगे।

थाना प्रभारी रौतेला ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर एजेंट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही जिन फोन नंबर पर पीड़ित द्वारा एजेंट व अन्य स्टाफ से बात हुई थी, उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। इधर, पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि पीड़ित के अनुरोध पर उनके वृद्ध माता-पिता की पूरी मदद की जाएगी। बताया कि हेली टिकटों की धोखाधड़ी व अवैध खरीद-फरोख्त को लेकर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। 

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