हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों के 1200 पदों पर नियुक्ति के मामले पर अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तिथि नियत की है। तब तक शिक्षक चयन प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें शिक्षक चयन प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से विज्ञापन जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया में डीएलएड डिप्लोमाधारियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए थे।
12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
इससे पहले अल्मोड़ा निवासी हरीश चंद्र व अन्य ने हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने 17 फरवरी 2016 को विज्ञापन जारी किया था, लेकिन उसमें डीएलएड डिप्लोमाधारियों को शामिल नहीं किया था। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई।
खंडपीठ ने सहायक अध्यापक भर्ती से संबंधित एकलपीठ में लंबित अन्य वादों को भी खंडपीठ में मंगवाया। इन वादों में एससीएसटी बैकलॉग भर्ती, पूर्व से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पुन: आवेदन किए जाने संबंधी विवाद शामिल हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तिथि नियत की।