हर साल तमाम छात्र-छात्राएं सीट मिलने के बावजूद दूसरे चरण के अंत तक सीट छोड़ देते थे। इस साल केंद्र सरकार ने इसका नियम लागू कर दिया है।
एचएनबी मेडिकल विवि के कुलसचिव प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि केंद्र के यह नियम इस साल से राज्य में भी लागू होंगे। इसके तहत अगर कोई छात्र दो चरण के बाद किसी प्राइवेट कॉलेज में राज्य या ऑल इंडिया कोटे की सीट छोड़ता है तो उसे एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा।
अगर छात्र किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट छोड़ता है तो उसे दस हजार रुपये जुर्माना देना होगा।