इसके बाद खाद्य अधिकारी ने एडीएम कोर्ट में वाद दायर कर दिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कैडबरी कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। कंपनी को आदेश जारी होने के एक महीने के भीतर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि जमा करने के आदेश दिए थे, लेकिन तीन महीने का समय बीतने के बाद भी कंपनी ने जुर्माना राशि जमा नहीं की है।
एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रताप शाह ने बताया कि कंपनी की ओर से जुर्माना राशि जमा नहीं की गई है। अब जुर्माना वसूलने के लिए कंपनी के खिलाफ आरसी जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।