इतना वसूला जाएगा ग्रीन सेस
| वाहन |
श्रेणी |
ग्रीन सेस (रुपये में) |
| भारी वाहन |
3 एक्सल |
450 |
| भारी वाहन |
4 से 6 एक्सल |
600 |
| 7 एक्सल या इससे अधिक |
- |
700 |
| मध्यम और भारी माल वाहन (7.5 से 18.5 टन) |
- |
250 |
| हल्के माल वाहन(3 से अधिक और 7.5 टन से कम) |
- |
120 |
| डिलीवरी वैन(3 टन तक) |
- |
80 |
| भारी निर्माण उपकरण वाहन |
- |
250 |
| बस |
12 सीट से अधिक |
140 |
| मोटर कैब, मैक्सी कैब और पैसेंजर कार |
|
80 |
| - |
- |
- |
(नोट-राज्य में प्रवेश पर हर बार फास्टैग खाते से कटेगी रकम)
ईवी और दोपहिया वाहनों पर सेस नहीं
प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले इलेक्टि्रक वाहन और दोपहिया वाहनों पर सेस नहीं लागू नहीं होगा। इसके अलावा उत्तराखंड में पंजीकृत वाहनों से भी नई व्यवस्था में ग्रीन सेस वसूली नहीं की जाएगी।