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Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन पटल पर रखा बजट, टीवी और मोबाइल से चिपके रहे लोग

Wed, 01 Feb 2023 01:32 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

Union Budget 2023: प्रदेश सरकार और राज्य के जनमानस की बजट से कई उम्मीदें हैं। बजट शुरू होते ही लोग टीवी से चिपक गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ निकला है।  
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बजट देखते लोग। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट 2023-24 सदन पटल रखा। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। इस बजट में सरकार की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। केंद्र सरकार के आम बजट पर उत्तराखंड की निगाह भी रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट का पिटारा खोलते ही लोग और मोबाइल, टीवी से चिपक गए। 

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बजट की बड़ी बातें
नौकरीपेशा के लिए क्या?
कितनी सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा, वित्त मंत्री ने किया बड़ा एलान

क्या महंगा-क्या सस्ता?
सिगरेट की कीमत बढ़ेगी, मोबाइल-टीवी की कम होंगी

ऑटोमोबाइल
मोदी सरकार के आम बजट से इस सेक्टर को कितनी मिलेगी रफ्तार

बजट में क्या खास?
आम आदमी को राहत, सप्तऋषि प्राथमिकताएं और आवास योजना

मजबूत शुरुआत
बजट के दिन शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स 450 अंकों तक उछला

हेल्थ सेक्टर
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में क्या रहा खास?

मध्यमवर्गीय नागरिकों के लिए बड़ा एलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्यमवर्गीय नागरिकों के लिए बड़ा एलान किया है। अब सात लाख रुपये तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अब तक पांच लाख रुपये से अधिक आय पर टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है। आइए जानते हैं कि अब नया टैक्स स्लैब कैसा होगा?
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पिछले बजट में क्या हुआ था? 
2022 के बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था। न तो राहत दी गई थी और न ही बोझ बढ़ाया गया था। जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं करना भी हर नौकरीपेशा के लिए एक बड़ी राहत की तरह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने ना तो पिछले साल ना ही इस साल इनकम टैक्स के नाम पर एक भी पैसा बढ़ाया है। यानी यह भी किसी राहत से कम नहीं है।

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साल 2014 के बाद से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, 2020 में सरकार ने एक नई टैक्स प्रणाली पेश की। इसमें आमदनी के हिसाब से कर का अलग-अलग दायरा तय किया गया था। लेकिन, आयकर दाताओं पर इसे अनिवार्य नहीं किया गया। उन्हें ये छूट दी गई कि वे दोनों में से किसी एक प्रणाली का इस्तेमाल करके अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकें। 
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