अब आरओ कार्यालय से 10 करोड़ तक औद्योगिक इकाई की अनुमति मिलेगी
राज्य में क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से पांच करोड़ तक हरित श्रेणी वाले उद्योग की स्थापना और संचालन के लिए अनुमति देने का अधिकार था। पांच करोड़ से अधिक लागत वाली इकाईयों से जुड़ी प्रक्रिया पीसीबी मुख्यालय के माध्यम से होती थी, पर अब पीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय 10 करोड़ तक की इकाईयों से जुड़ी अनुमति दे सकेंगे।
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मुख्यालय से मिलेगी स्टोन क्रशर की अनुमति
स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, इंडेक्शन फर्नेस व रेलिंग से जुड़ी अनुमति पीसीबी मुख्यालय के माध्यम से ही मिलेगी। यह फैसला भी बोर्ड की बैठक में हुआ है। इस संबंध मे प्रमुख सचिव व पीसीबी अध्यक्ष आरके सुधांशु ने बातया कि कुछ श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों के स्थापना और संचालन से जुड़े स्थलीय निरीक्षण का काम थर्ड पार्टी के माध्यम से हो सकेगा। इससे कामकाज और तेजी से हो सकेगा।