प्रदेश सरकार भी उत्तराखंड कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण के लिए नियमावली में बदलाव करने जा रही है। अब राज्य में निवास करने वालों को ही कौशल विकास केंद्र संचालन के लिए आवंटित किए जाएंगे
राज्य सरकार कौशल विकास केंद्र आवंटन नियमावली में संशोधन करके यह प्रावधान करने जा रही है कि राज्य के केंद्र संचालक ही युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। अभी तक राज्य से बाहर की एजेंसियों का कौशल विकास की ट्रेनिंग के लिए चयन किया गया।
पीएमकेवीवाई में कौशल विकास केंद्रों के लिए बॉयोमीट्रिक अनिवार्य किया है। एक दिसंबर के बाद जिन केंद्रों में बॉयोमीट्रिक सिस्टम होगा। उन्हीं को नए कोर्स चलाने की अनुमति दी जाएगी।
- चंद्रकांता, अपर निदेशक, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन, उत्तराखंड