विकासनगर। सेलाकुई स्थित निगम रोड से बाइक चोरी करने के आरोपी जमनपुर निवासी विशाल यादव की जमानत अर्जी न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल ने खारिज कर दी। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता, मामले की विवेचना जारी होने और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शेष होने को जमानत नहीं देने का आधार माना। न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, दो से चार सितंबर के बीच निगम रोड सेलाकुई से एक बाइक चोरी हुई थी। पुलिस ने सात सितंबर को धूलकोट तिराहे के पास कूड़ाघर के पीछे जंगल से आरोपी विशाल यादव और सहआरोपी सचिन को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद होने का उल्लेख किया गया। आरोपी की ओर से जमानत अर्जी में स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और स्वतंत्र गवाह नहीं बनाए जाने का तर्क दिया गया। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता और आरोपी के विरुद्ध अन्य मामलों का भी उल्लेख किया। न्यायालय ने समस्त तथ्यों पर विचार करने के बाद जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं पाया और अर्जी खारिज कर दी। संवाद