तंबाकू और निकोटीन से युक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री पर जिला प्रशासन ने रोक तो लगा दी है, लेकिन देखना होगा कि व्यवहारिक तौर पर यह कहां तक लागू हो सकता है। इससे पहले सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने के मामले में पारित किया गया आदेश हवा उड़ा दिया गया है।
इस आदेश के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है, लेकिन जिन भी सरकारी विभागों पर इस आदेश का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी है, वह इसका पालन नहीं करा सके।
आज भी पहले की तरह सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को धूम्रपान करते हुए देखा जा सकता। पिछले दिनों रानीपुर कोतवाली में धूम्रपान करने पर एक हेड कांस्टेबल पर एसएसपी कृष्ण कुमार वीके ने जुर्माना लगाया था। कई सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी व अधिकारी धूम्रपान करते देखे जा सकते हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षिण संस्थानों के समीप तंबाकू और सिगरेट आदि न बेचे जाने के आदेशों का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। शिवालिकनगर पालिका के समीप आदर्श विद्यालय के पास ही सिगरेट और तंबाकू आदि बेचे जाते हैं।
वहीं ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, गुरुकुल कांगड़ी विवि, एसएमजेएन पीजी कॉलेज, ऋषिकुल विद्यापीठ आदि शिक्षण संस्थानों के समीप तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला धड़ल्ले से बेचा जा रहा है।