नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में वन्य जीवों को आदमखोर घोषित कर मारने पर रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार को छह माह में राष्ट्रीय वन नीति बनाने और राज्य सरकार को नेशनल पार्कों, अभ्यारण्यों के दस किलोमीटर दायरे में निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जंगल की आग को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर जंगल की आग पर काबू न पाने पर डीएफओ, 48 घंटे में वन संरक्षक और 72 घंटे में प्रमुख वन संरक्षक को निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ आग पर नियंत्रण न कर पाने की एवज में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
साथ ही वनाग्नि की रोकथाम के लिए गर्मियों में प्रदेश में दस हजार फायर वॉचर तैनात करने और वन विभाग का फील्ड स्टाफ तीस प्रतिशत बढ़ाने का आदेश दिया है।