सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बैरागीवाला में भाजपा नेता विनोद कुमार की हत्या के आरोपी गांव के ही निवासी रज्जाक, सलमान और शहबाज की तीसरी जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी। तीनाें पर हत्या, हत्या के प्रयास और बलवा जैसी गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। घटना के बाद क्षेत्र में सांप्रादायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी।
तीनों आरोपी सहसपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के मामले में 15 जून से जिला कारागार में बंद हैं। अभियोजन के अनुसार दोनों परिवारों में पुरानी रंजिश है। घटना से तीन दिन पहले आरोपी इम्तियाज का वादी से सिंचाई के पानी को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि आरोपी साथियों के साथ वादी के घर पहुंचा और गाली-गलौज कर मारपीट की। साथ ही विनोद सिंह के सिर पर लोहे की पत्ती व लकड़ी के फट्टे से वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। बचाव पक्ष ने झूठा फंसाने का दावा किया। अदालत ने साक्ष्य व मेडिकल दस्तावेजों को देखते हुए अर्जी खारिज कर दी।