जोशीमठ, चमोली निवासी विपिन रावत की हत्या के आरोपी विनीत अरोड़ा निवासी मोहनी रोड डालनवाला को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह की अदालत ने जमानत दे दी है। गत चार दिसंबर से आरोपी जेल में बंद था।
आरोपी विनीत अरोड़ा के अधिवक्ता विवेक गुप्ता ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विनीत को झूठा फंसाया गया है।आरोपी का एक नाबालिग दिव्यांग बेटा है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी ने कुछ अन्य के साथ मिलकर मारपीट व गाली गलौज की। आरोपी ने विपिन रावत व उसके दोस्त निखिल राणा के सिर पर बेसबाॅल के बैट से वार किए, जिसके कारण विपिन रावत की मृत्यु हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी विनीत अरोड़ा की जमानत मंजूर कर दी।