-रेलवे स्टेशन से चलने वाले रेलवे परमिट धारक ऑटो चालक और टैक्सी चालकों का सत्यापन जीआरपी और आरपीएफ द्वारा किया जाएगा।
-स्टेशन पर यात्रियों की तादाद को देखते हुए ऑटो और टैक्सी रेलवे द्वारा किए निर्धारित स्थान पर ही खड़े किए जाएंगे।
-नो पार्किंग जोन में रेलवे पुलिस नो पार्किंग और जुर्माना राशि के साइन बोर्ड लगाएगी।
-स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और यातायात को सुचारु व बाधा रहित बनाने के लिए आरपीएफ और जीआरपी के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
-ट्रेनों की आवाजाही के समय ऑटो व टैक्सी चालक बिना इजाजत प्लेटफार्म प्रवेश नहीं करेंगे।
-ऑटो और टैक्सी संचालक स्टेशन से उनके वाहन में बैठने वाले रेलयात्री को अपना वाहन नंबर और नाम बताएंगे।
-ऑटो, टैक्सी और पार्किंग संचालक अपने-अपने संचालन स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे।
-ऑटो, टैक्सी संचालक और पार्किंग ठेकेदार को हिदायत दी गई कि अपने-अपने स्थानों पर रेलवे विभाग द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट की सूची चस्पा करें
-सफाई ठेकेदारों को हिदायत दी कि 15 दिन के अंदर सभी अपने नए लगाए कर्मचारियों के सत्यापन जीआरपी थाने से कराना सुनिश्चित करें।
-रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के दिखने पर तत्काल जीआरपी और आरपीएफ को बताएंगे।