स्कूल में महिला को फर्जी दस्तावेज के आधार पर शिक्षक के पद पर नियुक्ति दे दी गई। आरटीआई में इसका खुलासा हुआ तो मामले में प्रबंधन के अधिकारियों और आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
मामला श्री महावीर जैन कन्या पाठशाला का है। मुकदमे में कॉलेज की प्रबंधक ममलेश जैन, अध्यक्ष संजय जैन, प्रधानाचार्य डॉ. रेनू जैन, कोषाध्यक्ष रजनी जैन, प्रबंधन समिति के सदस्य दिनेश जैन, ममता जैन और सहायक अध्यापिका बीना देवी को आरोपी बनाया गया है। प्रबंधन समिति ने प्राइमरी अनुभाग में 20 अप्रैल 2016 को बीना देवी को सहायक अध्यापिका नियुक्त किया था। आरोप है कि बिना देवी ने जो दस्तावेज लगाए, उसमें बीएड की डिग्री पर पिता का नाम रामगोपाल था। जबकि, अन्य दस्तावेज में ईश्वर दयाल था।
आरोप है कि समिति ने षड्यंत्र रचकर यह नियुक्ति की। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी गई तो वर्ष 2017 और 2020 में अलग-अलग दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। इससे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इंस्पेक्टर कोतवाली विद्याभूषण नेगी ने बताया कि सूचना मांगने वाले मयूर गुप्ता निवासी भंडारी बाग की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तहरीर के साथ दिए गए दस्तावेज की पुलिस जांच कर रही है।