तीनों आरोपियों पर इन अपराध के तहत चल रहा सत्र परीक्षण
अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत लगे आरोपों का ट्रायल चल रहा है। दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर और तीसरे अंकित गुप्ता पर हत्या, साक्ष्य छुपाना और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हैं।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने केस से नाम लिया वापस
अंकिता हत्याकांड में आरोपियों की ओर से केस लड़ रहे अधिवक्ता अमित सजवाण ने सोमवार को इस केस से अपना नाम वापस ले किया। उन्होंने इसके व्यक्तिगत कारण बताए। वह पूर्व में शासकीय अधिवक्ता राजस्व भी रहे हैं। अंकिता हत्याकांड में बचाव पक्ष की पैरवी करने के दौरान उन्हें शासन ने सरकारी वकील के पद से हटा दिया था। सोमवार को उन्होंने खुद ही इस केस से अपने को अलग करने की घोषणा करते हुए वकालतनामा वापस ले लिया। उधर, जितेंद्र सिंह रावत द्वितीय ने बताया कि उन्होंने इस मामले में बचाव पक्ष की पैरवी के लिए वकालतनामा दाखिल किया है। उनके साथ नागेंद्र जोशी और कुंवर सिंह आर्य भी स्थानीय स्तर पर बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हैं। मुख्य रूप से बचाव पक्ष की ओर मामले की पैरवी रुड़की के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज पुंडीर कर रहे हैं।