तहसीलदारों की कमी को पूरा करने के लिए शासन ने तदर्थ व्यवस्था में बदलाव का फैसला भी किया है। इस व्यवस्था में जिलाधिकारियों, मंडल आयुक्त और राजस्व परिषद को निश्चित समय के लिए तहसीलदारों की तैनाती का अधिकार दिया गया था। राजस्व विभाग के मुताबिक इससे संबंधित अधिसूचना को लेकर संशय जताया गया। अब इस व्यवस्था में नई संशोधित अधिसूचना जारी करने की तैयारी है।
यह सही है कि प्रदेश में तहसीलदारों की कमी है। तदर्थ व्यवस्था की समय सीमा पूरी होने के कारण भी यह हुआ है। डीपीसी का आदेश कर दिया गया है और तदर्थ व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा। जल्द ही संशोधित आदेश जारी होगा।
- सुशील कुमार, सचिव राजस्व