दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के एक मामले में सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने आरोपी को 10 साल का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीड़िता मंदबुद्धि और दिव्यांग थी। वह गाय और बकरियां चराने जंगल जाती थी। आरोपी योगेंद्र पांडे पुत्र गणेश दत्त पांडे निवासी भांगादेवली मोतियापाथर जिला अल्मोड़ा ने जंगल में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर पीड़िता ने कुछ माह बाद अपनी मां को घटना के बारे में बताया।