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चुनाव में सभी शिक्षकों को मिले मतदान का अधिकार : माजिला

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पूर्व प्रांतीय महामंत्री ने कहा, संगठन को है संविधान में बदलाव का अधिकार
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री डॉ. सोहन माजिला ने कहा कि संगठन के चुनाव में सभी शिक्षकों को सीधे मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए शिक्षक संघ के संविधान में बदलाव का अधिकार सरकार नहीं बल्कि संगठन के पास है।
संगठन के पूर्व प्रांतीय महामंत्री ने कहा कि राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड को 1979 की नियमावली जो पूर्ववर्ती प्रदेश से ही लागू है, के तहत मान्यता मिली है। संगठन के संविधान के अनुसार डेलीगेट की व्यवस्था उस समय से चली आ रही है जब 2012 में निर्वाचित प्रांतीय कार्यकारिणी ने जिलास्तर तक सभी को मत देने का प्रस्ताव आम सभा में पारित कर प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में पुष्टि कर लागू किया था। प्रांतस्तर पर भी सभी को मतदान में भागीदारी मिले ये प्रस्ताव देहरादून के अधिवेशन में 2017 में पारित हो चुका है, जिसकी विधिवत जानकारी शासन को भेजी गई है लेकिन शासन स्तर से इसे स्वीकृति देने के बजाय कुछ न कुछ आपत्तियां लगा कर मामले को लटकाए रखा है।
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मान्यता नियमावली में कहीं भी किसी संगठन की चुनाव प्रक्रिया पर सरकार या विभाग को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के संविधान संशोधन में शासन या विभाग का दखल संगठन को कमजोर करने की साजिश है। शिक्षक संघ अपना प्रतिनिधि किसी विधि से चुने व संगठन के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा, पत्र-पत्र का खेल शिक्षकों को वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है।
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