अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह ने शुक्रवार को गोवंश अधिनियम के आरोपी खुशहालपुर निवासी शाहवान उर्फ सानू की जमानत मंजूर कर दी। अभियुक्त को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा। जबकि इससे पहले निचली अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
आरोपी पर पूर्व में सहसपुर थाने में गोवंश अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर विदेश भाग गया था। उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हुआ और पुलिस ने उसे दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर चार जुलाई को जेला भेजा। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं कर पाया। साथ ही, प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अभियुक्त का नाम नहीं था। इन तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। संवाद