फर्जी पासपोर्ट मामले में आचार्य बालकृष्ण बृहस्पतिवार को नेपाल से लौटने के बाद सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट ने नेपाल जाने की अनुमति देने के साथ ही, वहां से लौटने के बाद निचली अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे।
सीबीआई द्वारा फर्जी पासपोर्ट मामले में आरोपित आचार्य बालकृष्ण ने हाईकोर्ट से 22 नवंबर से तीन दिसंबर तक नेपाल जाने की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने अनुमति देने के साथ ही उन्हें वहां से लौटने के बाद निचली अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे।
नेपाल से लौटने के बाद आचार्य बालकृष्ण बृहस्पतिवार सुबह एसीजेएम द्वितीय के कोर्ट में पेश हुए। न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण आचार्य बालकृष्ण सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। वापसी की औपचारिकता निभाने के बाद वह लौट गए। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख नियत की गई है।
बता दें कि फर्जी पासपोर्ट मामले में गैर जमानती वारंट के आधार पर सीबीआई ने आचार्य बालकृष्ण को गिरफ्तार किया था। जमानत मिलने के बाद 17 अगस्त 2014 को उन्हें रिहा कर दिया गया था।