अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने घर से नकदी और आभूषण चोरी के 10 वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषमुक्त करने का आदेश सुनाया है।
20 अगस्त 2014 को विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में एक घर में चोरी हुई थी। मकान मालिक ने अज्ञात चोर के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि घर से तीन जोड़ी चांदी की पजेब, 13,800 रुपये और एक फोन चोरी हुआ था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद कोतवाली क्षेत्र के बाबूगढ़ के केसरबाग निवासी यशवीर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष संदेह को साबित करने में असफल रहा। इस कारण अदालत ने आरोपी यशवीर को दोषमुक्त करार दिया।