विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) नंदन सिंह की अदालत ने सोमवार को स्मैक बरामदगी के मामले में सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के बड़ा कुआं निवासी जाकिर को डिफॉल्ट (चूक) जमानत दे दी। पुलिस निर्धारित 60 दिन में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी।
विकासनगर कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी पर मादक पदार्थ रखने, तस्करी और साजिश रचने का आरोप है। उससे 86.31 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी और वह बीते 23 जुलाई से जेल में है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि न्यायिक हिरासत 60 दिन से अधिक हो चुकी है और अब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपराध को गंभीर बताकर विरोध किया, लेकिन आरोप पत्र दाखिल न होने की बात स्वीकार की। अदालत ने 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती देने पर रिहाई के आदेश दिए। संवाद