थाना प्रेमनगर क्षेत्र के बिधौली निवासी इसम सिंह को जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी और गाली-गलौज के मामले में न्यायालय से राहत मिली है। न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल की अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में विरोधाभास और पर्याप्त प्रमाण न मिलने पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।
मसूरी निवासी वादी ओम प्रकाश ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2014 में उसने इसम सिंह से जगतपुर (विकासनगर) में आठ लाख रुपये में जमीन खरीदी थी। आरोप था कि यह भूमि पहले से ही उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (सेलाकुई) में बंधक थी और दाखिल-खारिज न होने पर आरोपी ने वादी के साथ गाली-गलौज की। सहसपुर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था।
सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास सामने आया। वहीं, बैंक के दस्तावेजों की जांच में भी संबंधित खाता बंधनमुक्त पाया गया। ठोस साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने अभियोजन की दलीलों को खारिज करते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। संवाद