फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आधार कार्ड के साथ की गई ये छोटी गलती, आपको पहुंचाएगी जेल

Fri, 21 Jul 2017 09:26 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
विज्ञापन
demo pic
विज्ञापन
किसी व्यक्ति के आधार कार्ड की गोपनीयता भंग करना अब भारी पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को ये बड़ी सजा मिलने का नया नियम बनाया जा रहा है।
विज्ञापन


जिसके तहत ऐसा करने पर तीन साल की जेल हो सकती है। इसको लेकर प्रदेश में एक्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने भी प्रदेश की आधार नीति का ड्राफ्ट तैयार कर वित्त विभाग को सौंप दिया है।

आवश्यक होने पर वित्त विभाग इसमें सुधार कर एक्ट को मंजूरी के लिए विधानसभा मेें भेजेगा। उम्मीद है कि विधानसभा के आगामी सत्र में आधार एक्ट को सदन में मंजूरी के लिए रखा जा जाएगा।
विज्ञापन
Trending Videos

आधार एक्ट मनी बिल

आधार कार्ड - फोटो : Getty Images
केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवाओं के साथ-साथ सब्सिडी की योजनाओं के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। इसको कानूनी रूप देने के लिए आधार एक्ट मनी बिल के रूप में संसद से पास करवाने के बाद इसे 26 मार्च 2016 को नोटीफाइड कर दिया गया है।

केंद्र का आधार एक्ट बनने के बाद सभी राज्य सरकारों को भी इस संबंध में एक्ट बनाने का निर्देश दिया गया। महाराष्ट्र और हरियाणा में आधार एक्ट बन चुका है। वहीं, उत्तराखंड में इसका ड्राफ्ट फाइनल कर लिया गया है।

आधार एक्ट के ड्राफ्ट में अधिकांश प्रावधान तो वहीं हैं जो केंद्र के एक्ट में है। मगर, राज्य के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किए गए हैं। इसमें आधार में दी गई जानकारी की गोपनीयता को बरकरार रखने पर खासा जोर दिया गया है। 
विज्ञापन

अन्य संस्था या एजेंसी को बायोमीट्रिक जानकारी नहीं दी जाएगी

aadhar card
आईटीडीए के डायरेक्टर अमित कुमार सिन्हा के मुताबिक  प्रदेश का आधार एक्ट बनाया जा रहा है। एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर वित्त विभाग को भेज दिया गया है।

ड्राफ्ट में केंद्र के एक्ट की तर्ज पर गोपनीयता पर जोर दिया गया है। इसमें आधार की जानकारी को सार्वजनिक करने की स्थिति में तीन साल सजा का प्रावधान किया है। कुछ मामलों में तो सजा की अवधि 10 साल भी हो सकती है।

उन्होंने बताया कि आधार कार्ड की बायोमीट्रिक डाटा बैंक की जानकारी सिर्फ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास रहेगी। किसी अन्य संस्था या एजेंसी को बायोमीट्रिक जानकारी नहीं दी जाएगी। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें