सितंबर 2017 में शादी का झांसा देकर कई होटलाें में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वह विरोध करती तो अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके मुंह को बंद करा दिया जाता। इसके बाद आरोपी एक कंपनी में नौकरी लगने की बात कहकर उसे गाजीपुर ले गया, जहां किराए पर कमरा लेकर अपने साथ रखा।
आरोप लगाया कि सितंबर 2019 में अभिषेक के पिता शादी कराने की बहाने उसे उत्तरकाशी छोड़ गए। धोखे का पता चलने पर विरोध किया तो आरोपी पक्ष ने जान से मारने की धमकी दी। इसी बीच 22 नवंबर को अभिषेक के मोबाइल से एक युवती का फोन आया, जिसने अभिषेक से शादी करने की बात कही। धमकी दी कि यदि शादी में अड़ंगा लगाया तो वह उसे मरवा देगी।
राज्यमंत्री रेखा आर्य ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक से बात की। एसपी के निर्देश पर उत्तरकाशी में पीड़ित की तहरीर पर आरोपी अभिषेक चौहान, उसके पिता और धमकी देने वाली युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि विवेचना में आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
पीड़ित युवती इंसाफ की गुहार लेकर मेरे आवास पर पहुंची थी। पीसीएस की तैयारी कर रही पीड़िता के साथ निश्चित तौर पर नाइंसाफी हुई है। पुलिस को मामले में दोषियों त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
- रेखा आर्य, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), महिला एवं बाल विकास