एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की महिला कर्मचारी पर सीनियर ने अभद्र और अश्लील टिप्पणी की। आरोप है कि जब महिला ने विरोध किया तो उसके साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी। महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और यौन उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
एसओ वसंत विहार महादेव उनियाल ने बताया कि महिला के साथ शनिवार को यह घटना हुई थी। महिला कर्मचारी सुबह 11.30 बजे अपने ऑफिस पहुंची थी। यहां पर उसके सीनियर तेजेंदर नागपाल पहले से मौजूद थे। महिला का आरोप है कि नागपाल ने उनके शरीर को लेकर कई तरह की अभद्र और अश्लील टिप्पण की। महिला जब सीढ़ियों से जा रही थी तब भी नागपाल ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। इस तरह पूरे ऑफिस में उसे बेइज्जत किया गया।
महिला का आरोप है कि नागपाल की इस हरकत का जब उसने विरोध किया तो उसने नौकरी छोड़कर जाने के लिए कहा। इस पर महिला ने कुछ बात कही तो उसने धमकी दी कि वह उसे नौकरी करने लायक नहीं छोड़ेगा। वह फिर से महिला पर फब्तियां कसने लगा। जूते से मारने की भी धमकी दी और कहा कि वह उसे जान से मार देगा। एसओ ने बताया कि इस मामले में तेजेंद्र नागपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऑफिस के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि नागपाल महिला के साथ लंबे समय से इस तरह की हरकत करता आ रहा था। इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है।
Iऑफिस में अश्लील हरकत पर पॉश समिति को करें शिकायतI
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनिमय 2013 यानी पॉश एक्ट। एक्ट के अनुसार किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ कोई यदि उत्पीड़न करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। इस एक्ट के तहत हर कंपनी में पॉश समिति बनी होती है, जिसमें 50 फीसदी महिला कर्मचारी और अधिकारी भी सदस्य होती हैं। यह समिति इस शिकायत की समीक्षा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करती है। घटना के 90 दिन के भीतर ही इसकी शिकायत की जा सकती है।